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सभी लागों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाला हिमाचल बना पहला राज्य

Byjanadmin

Jan 17, 2019


जनवक्ता ब्यूरो शिमला
हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अब सभंव होगी। प्रदेश में आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना सिम्बर 2018 से सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा के महत्व को समझते हुए प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना का शुभारम्भ किया है, जिसके अन्तर्गत अब तक 2.71 लाख परिवार योजना में शामिल किए गए हैं।
यह जानकारी देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने बताया कि हिमकेयर योजना में पंजीकरण हेतु बहुत ही सरल प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अब कोई भी लाभार्थी ूूण्ीचइलेण्पद वेबसाइट पर जाकर आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाईल नम्बर और श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करवाकर नामांकन कर सकता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत अब तक हिमकेयर में 4144 लाभार्थी परिवार और जुड़ चुके है। इस प्रक्रिया को और सरल करने हेतु स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय लिया है कि यह सुविधा लोक मित्र केन्द्र/कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी उपलब्ध रहेगी। अब कोई भी लाभार्थी अपने नजदीकी लोक मित्र केन्द्र में जाकर निर्धारित प्रीमियम के अतिरिक्त मात्र 50 रुपये का शुल्क अदा कर, दस्तावेज अपलोड से लेकर ई-कार्ड डाउनलोड तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएगा। नामांकन/नवीनीकरण की प्रक्रिया केवल मार्च माह तक ही जारी रहेगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हिमकेयर योजना के अन्तर्गत श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा प्रीमियम की दरें तय की गई है। गरीबी रेखा से नीचे और पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी वाले (जो कि आयुष्मान भारत में पंजीकृत नहीं है) से प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिकाएं, आशा कार्यकर्ता, मिड-डे मील कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार (सरकारी, स्वायत्त संस्थानों, सोसायटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी), अंशकालिक कार्यकर्ता (सरकारी, स्वायत्त संस्थानों, सोसायटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी) एवं अनुबंध कर्मचारी ( सरकारी, स्वायत्त संस्थानों, सोसायटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी) से केवल 365 रुपये और उपरोक्त के अतिरिक्त जो व्यक्ति नियमित सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत कर्मचारी नहीं है, केवल 1000 रुपये देकर योजना के अन्तर्गत कार्ड बनवा सकते हैं।
लाभार्थी परिवार के लिए पॉलिसी अवधि नामांकन/नवीनीकरण के अनुमोदन की तिथि से बारह माह तक रहेगी। नवीनीकरण के लिए लाभार्थियों को मोबाईल संदेश के माध्यम से एक लिंक भेजा जाएगा। इस लिंक के माध्यम से लाभार्थी निर्धारित प्रीमियम की राशि का भुगतान ऑनलाईन करके नवीनीकरण करवा सकता है।
विपिन सिंह परमार ने बताया कि योजना के तहत सभी तरह की आम व गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 1800 उपचार प्रक्रियाएं हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 193 अस्पताल पंजीकृत है, जिनमें लाभार्थी निःशुल्क ईलाज प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अपील की गई है कि सभी पात्र परिवार इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करवाएं और इस अद्भुत योजना का फायदा उठाएं।
स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में सभी अस्पतालों व चिकित्सकों तथा अन्य स्टॉफ को आम लोगों को योजना के तहत सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

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