
जनवक्ता ब्यूरो, मंडी
जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति की एक बैठक आज यहां उपायुक्त एवं समिति के अध्यक्ष ऋग्वेद ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए पारित अधिनियम को मंडी जिला में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने पर चर्चा की गयी। बैठक को संबोधित करते हुए ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि इस समिति का गठन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (राईट्स आफ पर्सन्ज विद डिसएबिलिटी एक्ट, 2016) के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। यह समिति जिला में रहने वाले विशेष तौर पर सक्षम व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगी। समिति जिला स्तरीय दिव्यांगजनों के पुनर्वास व सशक्तिकरण से जुड़े विषयों पर जिला स्तरीय अधिकारियों को समय-समय पर सलाह देगी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों व नियमों के क्रियान्वयन तथा सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं व कार्यक्रमों की निगरानी भी करेगी। उन्होंने कहा कि समिति उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू न करने से संबंधित शिकायतों पर भी विचार करेगी और संबंधित प्राधिकारियों को इन शिकायतों के निवारण के लिए उचित उपाय भी सुझाएगी। यह समिति जिला स्तरीय स्थापनाओं द्वारा उठाए गए कदमों से सरकारी सेवाओं में कार्यरत दिव्यांगजनों के हितों का संरक्षण भी करेगी और इस तरह के कदमों से उनके अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन होने पर उपयुक्त मापदंड सुझाएगी। समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त अधीक्षक चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला न्यायवादी, जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास), उप निदेशक प्रारंभिक व उच्च शिक्षा, परियोजना अधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सदस्य तथा पुलिस अधीक्षक, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग, क्षेत्रीय प्रबंधक, हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम, जिला लोक सम्पर्क अधिकारी व जिला समन्वयक, लोक मित्र केंद्र को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है और जिला कल्याण अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे। बैठक में दिव्यांगजनों को स्वालंबन कार्ड जारी करने की प्रगति की भी समीक्षा की गयी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। कोई भी दिव्यांगजन स्वास्थ्य विभाग या लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से अपने वांछित दस्तावेज अपलोड कर यह कार्ड बनवा सकता है। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग व सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि इसके लिए ग्राम स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने इसके लिए विशेष अभियान चलाने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सहज सुलभ परिवहन सुविधा तथा शिक्षण संस्थान, अस्पताल व अन्य सार्वजनिक कार्यालय परिसरों तक सुगमता से पहुंचने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी प्रावधान किया गया है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुनीत रघु, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जीवानंद सहित समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।
