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28 जनवरी (बुधवार) 2026 को टिहरी जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार में होगा आयोजन, ज़िले के पत्रकार होंगे शामिल

ByJanwaqta Live

Jan 27, 2026

देहरादून,। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) देहरादून, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय टिहरी जनपद में 28 जनवरी (बुधवार) को प्रातः 9ः30 बजे से विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम विषय पर मीडिया कार्यशाला ’वार्तालाप’ का आयोजन कर रह है, जिसमें अधिनियम से जुड़ी अहम जानकारी पत्रकारों के साथ साझा की जाएगी और साथ ही ये भी बताया जायेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये अधिनियम रोज़गार के लिए कितना कारगर और प्रभावशाली सिद्ध होगा। इस एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला ‘वार्तालाप’ का आयोजन सभागार, जिलाधिकारी कार्यालय, नई टिहरी, उत्तराखंड में होगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की वीबीदृजी राम जी अधिनियम की जानकारी, प्रगति और जन-प्रभाव की जमीनी स्थिति पर चर्चा करते हुए टिहरी के जनपद स्तरीय अधिकारियों, विभागीय प्रतिनिधियों, लाभार्थियों और पत्रकारों के बीच सार्थक संवाद स्थापित करना है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पीआईबी देहरादून के सहायक निदेशक संजीव सुन्द्रियाल ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वीबीजी राम जी अधिनियम का प्रचार प्रसार किया जायेगा। साथ ही जानकारी दी जाएगी कि इस अधिनियम के बाद अब रोज़गार की वैधानिक गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाया गया है, जो मनरेगा के तहत 100 दिन की थी। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम ग्रामीण सशक्तिकरण और समावेशी विकास को एक नई दिशा प्रदान करेगा, जिससे समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नींव मजबूत होगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 को प्रतिस्थापित करते हुए आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाला एक आधुनिक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है, जो विकसित भारत/2047 के राष्ट्रीय विज़न के अनुरूप है।
श्री सुन्द्रियाल ने बताया कि वार्तालाप जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार और मीडिया के बीच वार्ता के लिए एक मंच बनाया जा रहा है। जिसमें विमर्श और चर्चा से संवाद बेहतर होता है। ‘वार्तालाप’ के कार्यक्रम से गढ़वाल मंडल के जनपद टिहरी में शासन और जनमानस के बीच पारदर्शी संवाद की नई दिशा स्थापित होगी और वीबीदृजी राम जी के प्रभावी क्रियान्वयन को और अधिक गति मिलेगी।

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