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दोनों आरोपियों बाबा केवल पूरी और हरकेवल सिंह को दोषी ठहराया गया

Byjanadmin

Oct 3, 2018


विधि संवाददाता जनवक्ता बिलासपुर
आज दिनांक 3 अक्तूबर, 2018 को माननीय विशेष न्यायधीश बिलासपुर की अदालत ने एक मामले मे एक बाबा केवल पूरी और अन्य व्यक्ति जिसका नाम हरकेवल सिंह है को जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम की धारा 3 के तहत दोषी ठहराया गया है और इस मामले को दिनांक 10 अक्तूबर, 2018 के लिए सजा की अवधि की सुनवाई के लिए निर्धारित किया है।
इस मामले में दिनांक 27 जनवरी, 2012 को कोर्ट थाना बिलासपुर में तुलसी दास बंसल ने एफ.आई.आर दर्ज करवाई की थी। दिनांक 24 जनवरी, 2012 को जब वह अपने कुछ अन्य साथियों के साथ महाबलि मंदिर खैरियां में प्रवेश कर रहा था तो बाबा केवल पूरी और हर केवल सिंह ने उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोका था और मंदिर की दिवारों पर लिखा हुआ था शुद्रों का प्रवेश मंदिर में निषेध है। पुलिस थाना कोर्ट द्वारा मामले की जांच की गई और अदालत में बाबा केवल पूरी और हर केवल सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए। विशेष न्यायधीश बहादुर सिंह द्वारा दिनांक 3 अक्तूबर, 2018 को दोनों आरोपियों बाबा केवल पूरी और हरकेवल सिंह को दोषी ठहराया गया। सरकार की ओर से इस मामले की पेशी जिला न्यायवादी/लोक अभियोजक संदीप अत्री द्वारा की गई। यह जानकारी उप जिला न्यायवादी/लोक अभियोजक बिलासपुर उमेश कुमार ने दी।

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