भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
जनवक्ता ब्यूरो बिलासपुर
श्री नैना देवी जी में 10 अक्तूबर से 19 अक्तूबर तक आयोजित हो रहे आश्विन नवरात्र मेले के दौरान कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी विवेक भाटिया ने आदेश जारी किए हैं। उन्होंने श्री नैना देवी जी आश्विन नवरात्र मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था व मानव सुरक्षा को मद्ेनजर रखते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि पुलिस थाना कोट कहलूर के क्षेत्र में 10 अक्तूबर से 19 अक्तूबर तक अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेज दार हथियार इत्यादि उठाकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस बल पर लागू नही होगें।
उन्होंने आश्विन नवरात्र मेले के दौरान लोगों की भीड़ को मदेनजर रखते हुए यह भी आदेश जारी किए हंै कि मेला /मन्दिर परिसर श्री नैना देवी में लाऊड स्पीकर, ढोल नगाडे तथा बैंड बाजे आदि के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि किसी भी सम्बध में कोई संदेश प्रसारित करना हो तो वह कन्ट्रोल रूम से प्रसारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान मंदिर परिसर में हलवा व नारियल चढ़ाने तथा प्रशाद के लिए बांस की टोकरी के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश 10 अक्तूबर से 19 अक्तूबर तक लागू रहेगें।