जनवक्ता डेस्क बिलासपुर
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बिलासपुर प्रवीण चौहान ने फौजदारी मुकदमा सरकार बनाम सुभाष सिंह एफ.आई.आर संख्या 190/10 दिनांक 12 सितम्बर थाना बरमाणा में आरोपी को धारा 279 के तहत 500 रूपए जुर्माना व जुर्माना अदा न करने की सुरत में 15 दिन कारावास, धारा 337 के अधीन 200 रूपए जुर्माना व 1 महीना कारावास व जुर्माना अदा न करने की सुरत में 15 दिन कारावास व धारा 338 के तहत 500 रूपए जुर्माना व 6 महीने कारावास व जुर्माना न अदा करने की सुरत में 15 दिन कारावास को सजा सुनवाई है। मजुदा केश अर्जून सिंह एस/ओ उधम सिंह गांव पपलाह एसटीओ ढलोह तहसील व थाना घुमारवीं जिला बिलासपुर की शिकयत पर दर्ज हुआ था शिकयतकर्ता के अनुसार दिनांक 12 सितम्बर 2010 को समय करीब 6:30 सुबह बस नं0 यूपी 12 टी 3030 व ट्रक नं0 एचपी66-0983 की आपस में टक्कर हुई थी जिस कारण ट्रक चालक कुलदीप को काफी चैटे आई थी यह हादसा बस नं0 यूपी 12 टी 3030 के चालक की तेज तफतारी, लापरवाही व गलत दिशा में बस को चलाने ने कारण हुई है। मौजूदा के की तपतीस एएसआई गुलाब सिंह ने की है मौजूदा केश में अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के ब्यान कोर्ट में दर्ज कराए है मौजूदा केश की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी नितेश गौतम ने की है। दोषी का नाम सुभाष सिंह पुत्र हरी सिंह, पत्ता एफ-128 थाना हज खास न्यू दिल्ली।