जनवक्ता डेस्क बिलासपुर
माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बिलासपुर प्रवीण चौहान ने सरकार बनाम जीत राम एफआईआर नं0 70109, दिनांक 2 जून, 2009 थाना कोर्ट कहलूर में आरोपी जीत राम को धारा 323 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जुर्माना 500 रूपए, जुर्माना न अदा करने की सूरत में 15 दिन साधारण कारावास, 325 के अंतर्गत 1000 रूपए जुर्माना, 6 महीने साधारण कारावास व जुर्माना न अदा करने की सूरत में 15 दिन साधारण कारावास की सजा सुनाई है। मौजूदा केस पुष्पा देवी पुत्री हेमराज, पत्ता अठवा की शिकायत में दर्ज हुआ था। दिनांक 2 जून, 2009 को इसके पति ने इसके बाद मारपीट करी जिस कारण इसे काफी चैटें आई। जिस पर थाना कोर्ट में एफआईआर 70109 दर्ज हुई जिसकी तफतीश एएसआई ओमी चंद ने की। अभियोजन पक्ष ने माननीय अदालत में 8 गवाहों के ब्यान करवाए। केस की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी नितेश गौत्तम ने की।