जनवक्ता ब्यूरो बिलासपुर
उपायुक्त एवं जिला दण्डाधिकारी विवेक भाटिया ने धारा 144 सीआरपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बिलासपुर में दिवाली के त्यौहार को मानने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पटाखों के संदर्भ में तत्काल प्रभाव से 8 नवम्बर, 2018 तक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अंतर्गत उनके क्षेत्राधिकार के भीतर अग्नि पटाखो के उपयोग की अनुमति निर्धारित शर्तो के अधीन दी गई है। आम जन की सुविधा व आग लगने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्श्य से उन्होंने पटाखे जलाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए है।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पटाखे फटने के स्थान से 4 मीटर की दूरी पर 125 डीबी (अल) या 145 डीबी (सी) पीके से अधिक शोर स्तर उत्पन्न करने वाले अग्नि पटाखे की बिक्री या उपयोग पर प्रतिबंधित लगाया गया है जबकि श्रृंखला का गठन करने वाले व्यक्तिगत अग्नि क्रैकर (अग्नि पटाखे में शामिल) के लिए, ऊपरलिखित सीमा को 5 लॉग 10 (एन) डीबी तक घटाया जाना अनिवार्य है जहां पटाखो की संख्या एक साथ शामिल की गई हो। उन्होंने बताया कि अधिसूचना के तहत पटाखे जलाने की अवधि रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच निर्धारित रहेगी। जिला दण्डाधिकारी ने विवेक भाटिया ने बताया कि पटाखो का इस्तेमाल शांत क्षेत्र में किसी भी समय नहीं किया जाएगा विशेषतया अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों और धार्मिक स्थानों के आस-पास 100 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्षेत्र में तथा नगर परिषद बिलासपुर, घुमारवीं और श्री नैना देवी जी में भीड़ वाले स्थानों पर पटाखो के जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि उप-मंडल मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी विक्रेता द्वारा पटाखो की विक्री व भण्डारण नहीं किया जा सकता है। पटाखो की विक्री को बिलासपुर जिले में केवल निर्धारित स्थानों पर ही बेचा जा सकेगा जिसमें बिलासपुर शहर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) के सामने बास्केट बॉल ग्राउंड में, नगर परिषद कार्यालय के ग्राउंड परिसर, बिलासपुर तथा शहरी क्षेत्र घुमारवीं में मेला ग्राउंड घुमारवीं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र/छात्रा के प्रागंण में, बडडू वार्ड नं 1, टिककरी मैदान, अब्डानिघाट, पुराना बस स्टैंड घुमारवीं तथा शहरी क्षेत्र तलाई के गुरनाझाड़ी मंदिर तालाई के पास, दानामंडी के पास, रेस्ट हाउस चैक तालाई के पास बरसर रोड के साथ। इसी प्रकार से श्री नैना देवी जी के वार्ड नं0 2 गुफा (पार्किंग) के पास, वार्ड नं0 4 पुराना बस स्टैंड घवांडल चैक के पास, वार्ड नं0 4 एचपीपीडब्ल्यूडी कार्यालय गेट के पास पटाखो की विक्री के लिए स्थान निर्धारित किए गए है।
उन्होंने बताया कि निर्धारित स्थलों के इलावा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर व सम्बन्धित उप मण्डलाधिकारी, पुलिस विभाग और अग्निश्मन विभाग की अनुशंसा उपरांत पटाखे बेचने के स्थान की अनुमति प्रदान कर सकेगें।