जनवक्ता डेस्क बिलासपुर
हिमाचल में अब बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य समारोहों के लिए तीन घंटे से ज्यादा नहीं रोका जा सकेगा। प्रदेश सरकार ने बाल श्रम नियमों को कड़ा कर दिया है। नए नियमों में कार्यक्रम के दौरान बच्चों को विश्राम देना भी अनिवार्य किया गया है।
किसी भी कला की प्रस्तुति के लिए बच्चे तीन ही घंटे रहेंगे। इसमें विश्राम भी शामिल होगा। बच्चों के कार्यक्रमों के लिए आयोजकों को उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी।
प्रधान सचिव श्रम एवं रोजगार ने बाल श्रम अधिनियम के नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के लिए हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन नियम 2018 अधिसूचित किए हैं।
नए नियम के अनुसार स्कूलों में जब पढ़ाई चरम पर हो तो उस दौरान भी बच्चों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नहीं कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त शाम सात बजे से लेकर सुबह आठ बजे तक बच्चे कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति नहीं देंगे।