जनवक्ता डेस्क बिलासपुर
उपायुक्त विवेक भाटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि गोविंद सागर झील में नौका मार्गों के भाड़ा और किराया दरों में संशोधन के प्रस्ताव को अधिसूचना संख्या बीएलएस-फेरी-1 (5)/2005-प्ट-48920-31 दिनांक 9 नवंबर, 2018 अधिसूचित किया गया था और इस संदर्भ में आम जनता व हितधारकों से आपत्तियां भी आमंत्रित की गई थी। प्रस्तावित वृद्धि के बारे में आम जनता से प्राप्त आपत्तियां व सुझावों पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों, गोविंद सागर परिवहन समिति बिलासपुर तथा अन्य व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श करने के उपरांत उन्होंने गोविंद सागर घाट नियम, 1965 के नियम 39 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश घाट अधिनियम, 1956 के तहत बनाए गए माल भाड़ा और किराया दरों में संशोधित अधिसूचना जारी की है।
उन्होंने बताया कि नाला-का-नौण पर ऋषिकेश और क्यार खनसेर से बेहना जट्टा क्रॉसिंग घाटों पर प्रस्तावित वृद्धि के बारे में आम जनता से आपत्तियां व सुझाव प्राप्त हुए थे। इन आपत्तियों व सुझावों पर विचार करने के लिए, ग्राम पंचायत बेहना-जट्टा, दामली के प्रतिनिधि, गोविंद सागर परिवहन समिति बिलासपुर के सदस्यों और अन्य लोगों की एक बैठक दिनांक 7 जनवरी 2019 को बुलाई गई थी और विस्तृत चर्चा के पश्चात उपरोक्त किराया व भाड़ा दरों में निर्धारित घाटों से आवागमन के लिए 8 रूपए से घटाकर 6 रूपए करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि यह भी निर्णय लिया गया है कि यथोचित प्रक्रिया अपनाए जाने के बाद और सार्वजनिक हित के अनुसार और महंगाई, ईंधन की कीमतों आदि जैसे तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष-दर-वर्ष 10 प्रतिशत तक किराया व भाड़ा में वृद्धि की जाएगी। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को रविवार और अन्य अवकाश के दिन को छोडकर आवागमन की निशुल्क सुविधा मिलेगी।