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राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता शिविर

Byjanadmin

Feb 6, 2019

जनवक्ता ब्यूरो, मंडी

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज जिला परिषद सभागार, भ्यूली में 8 विकास खंडों के निजी शैक्षणिक संस्थानों के संचालक, प्रधानाचार्य व प्रतिनिधियों के लिए स्कूल सुरक्षा को लेकर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । शिविर की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कृष्ण चंद ने कहा कि हिमाचल प्रदेश यातायात अधिनियम, 73 ए के अनुसार स्कूलों में परिवहन सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य है । उन्होंने कहा कि स्कूल के बच्चों के लाने व ले जाने वाले वाहन के पीछे व सामने स्कूल बस लिखा जाना अनिवार्य है । स्कूल बस में प्राथमिक चिकित्सा व स्वच्छ जल का उचित प्रबंध होना चाहिए । किसी भी परिस्थिति में बस में अनाधिकृत सामान व व्यक्ति को बैठने की अनुमति नहीं होगी । उन्होंने कहा कि वाहन चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेंस सहित 5 साल का अनुभवन होना चाहिए । इसके अतिरिक्त स्कूल बस में एंबुलैंस, फायर, पुलिस, चाईल्ड हैल्प लाईन आदि नम्बर अंकित होने चाहिए । स्कूल बस में अनुभव परिचालक व आया होना भी जरूरी है तथा स्कूल बस में सीसीटीवी कैमरे तथा शीशों पर किसी भी प्रकार की फिल्म व पर्दे नहीं होने चाहिए । उन्होंने कहा कि स्कूल व बच्चों की सुरक्षा के लिए पीटीए, एनएसएस के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों के साथ परिवहन व्यवस्था व सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा व बैठकें समय-समय पर की जानी अनिवार्य हंै। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई भी समझौता न करें और सरकार द्वारा तय यातायात नियमों का पालन करें। इस अवसर पर उप निदेशक, उच्च शिक्षा, अशोक शर्मा, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, सुदर्शन कुमार, सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी कुलदीप गुलेरिया ने सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा थीम को लेकर स्कूल सुरक्षा से संबंधित जानकारी प्रदान की । शिविर में जिला से संबंधित टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे ।

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