मेले के दौरान तहसीलदार, स्वारघाट मेला अधिकारी होंगे
जनवक्ता डेस्क, बिलासपुर
गुरू का लाहौर में 9 फरवरी से 10 फरवरी तक बसंत पंचमी मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था व मानव सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी विवेक भाटिया ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिताa की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए थाना कोटकहलूर के क्षेत्र में 9 से 10 फरवरी तक अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेज धार हथियार लाने व ले जाने पर निषेधाज्ञा जारी की है। उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे।
उन्होंने मेले के दौरान तहसीलदार, स्वारघाट को मेला अधिकारी( कार्यकारी अधिकारी) नियुक्त किया है।