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नलवाडी मेला के लिए 28 फरवरी को डोम व झूलों का आवंटन : प्रियंका वर्मा

Byjanadmin

Feb 21, 2019

बोलीदाता के पास जी.एस.टी. नम्बर, पैन नम्बर व तीन वर्षो के अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य

जनवक्ता डेस्क, बिलासपुर
राज्य स्तरीय नलवाडी मेला 2019 के लिए डोम व झूलों का आवंटन 28 फरवरी प्रातः 11 बजे उपमण्डल अधिकारी ना. सदर बिलासपुर के कार्यालय में किया जाएगा। यह जानकारी उपमण्डल अधिकारी ना0 सदर प्रियंका वर्मा (भा.प्र.से.) ने दी। उन्होनें बताया कि राज्य स्तरीय नलवाडी मंेला 17 मार्च से 23 मार्च तक लूहणु मैदान में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गत वर्ष की भान्ति इस वर्ष भी डोम व झूला प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति 28 फरवरी को प्रातः 9ः30 बजे अपना पंजीकरण करवाकर अपने सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगें। इसके उपरान्त उन्होनंे बताया कि इच्छुुक व्यक्तियों को इस कार्यालय द्वारा फार्म दिया जाएगा जिसे भरकर उपमण्डल अधिकारी सदर के कार्यालय में जमा करवाएगें तथा 50 हजार रूपए की धरोहर राशि सहित नगद या बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेला बिलासपुर हि.प्र. के नाम हो, उपमण्डल दण्डाधिकारी सदर के कार्यालय मे जमा करवानी होगी।
उन्होंनंे बताया कि डोम व झूलों का जो पिछले वर्ष का उच्चतम मूल्य था उसमें 10 प्रतिशत बढ़ोतरी होगी जो बेस अमंाउट होगा। उन्होंनें जानकारी दी कि बोलीदाता के पास जी.एस.टी. नम्बर, पैन नम्बर व तीन वर्षो के अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है तथा बोली के समय अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होने बताया कि बोलीदाता स्वयं पहचान पत्र सहित बोली देनेे के लिए आएगा।
प्रियंका वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बोलीदाता द्वारा जमा करवाई जाने वाली भुगतान राशि पूर्णतया जी.एस.टी. व अन्य कर रहित होगी तथा उस पर लगने वाले जीएसटी. व अन्य कर बोलीदाता को स्वयं अपने स्तर पर जमा करवाने होगें। उन्होंने बताया कि डोम पुर्णतया जलरोधक (वाटर प्रूफ) होना चाहिए तथा डोम आवंटी को प्रतिदिन साफ- सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
उन्होंनें बताया कि बोलीदाता डोम व झूले में किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा। उन्होने बताया कि बोलीदाता को अतिम बोली पर उसी दिन पूर्ण भुगतान राशि जमा करवानी होगी अगर बोलीदाता उपरोक्त सभी शर्तोें को पूर्ण नहीं करता है, तो उसकी धरोहर राशि वापिस नहीं कीे जाएगी।
उपमण्डल दण्डाधिकारी सदर को बिना कारण बताए नीलामी की प्रकिया को रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

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