जनवक्ता डेस्क, बिलासपुर
उपायुक्त विवेक भाटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रम एवं रोजगार मन्त्रांलय भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के लिए प्रधानमंन्त्री श्रम योगी मान धन पैंशन योजना का शुभारम्भ 5 मार्च को किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत पात्र मज़दूरों का पंजीकरण 15 फरवरी से जिला भर में लोक मित्र केन्द्रों के माध्यम से होना आरम्भ कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर में अब तक लगभग 380 पात्र मज़दूर इस योजना के अन्तर्गत दर्ज किए जा चुके है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत 18 से 40 वर्ष आयु समूह के घर में काम करने वाले, स्ट्रीट वैंन्डर, मिड-डे मील, आँगनवाड़ी मज़दूर, आशा मज़दूर, सिर पर बोझा ढोने वाले, चर्मकार, कचरा उठाने वाले, धोबी, दर्जी, टैक्सी चालक, ट्रक चालक, रिक्शा चालक, भूमिहीन मज़दूर, खेतीहर मज़दूर, हथकरघा मज़दूर, चमड़ा मज़दूर, ओडियो विडियो मज़दूर, निर्माण कार्याे में लगे मज़दूर तथा इसी तरह के अन्य व्यवसायों में लगे मज़दूर इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है। उन्होंने बताया कि जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपये या उससे कम हो तथा ई.पी.एफ. ई.एस.आई., एन.पी.एस. (न्यू पैंशन स्कीम) के दायरे में न आते हो व इनकम टैक्स न देते हो । इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए लाभार्थी को आयु के हिसाब से 55 रूपये से 200 रूपये तक योगदान देना होगा तथा पंजीकरण के बाद 60 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह आयु के हिसाब से इतनी ही राशि योगदान के रूप में देनी होगी। मज़दूर पैंशन फण्ड में मज़दूर द्वारा दी गई राशि के बराबर राशि भारत सरकार जमा करेगी।
उन्होंने 60 वर्ष की आयु पार करने पर लाभार्थी को 3 हजार रूपये प्रतिमाह पैंशन मिलेगी। उन्होंने बताया कि 60 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में मृतक का पति या पत्नी योजना में शामिल हो कर नियमित योगदान करके योजना को जारी रख सकता है। उन्होंने बताया कि यदि पैशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवनसाथी को कुल पैंशन राशि का 50 प्रतिशत पैंशन के रूप में मिलेगा और यदि मज़दूर चाहे तो नियमानुसार वह योजना से बाहर भी आ सकता है। उन्होंने बताया कि योजना की अधिक जानकारी के लिए पात्र मज़दूर अपने नज़दीकी लोक मित्र केन्द्र, जिला प्रबन्धक, काॅमन सर्विस सैंटर, भारतीय जीवन बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम अधिकारी व श्रम निरीक्षक के कार्यालय से संम्पर्क कर सकते है।