जनवक्ता डेस्क, बिलासपुर
मीडिया प्रमाणिक एवं निगरानी समिति की बैठक एडीएम राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बताया कि मीडिया प्रमाणिक निगरानी समिति पॉलीटिकल नेचर की विज्ञापनों को प्रमाणित करेगी सस्पेक्टेड पेड न्यूज को भी मानिटरिंग करेगी। उन्होंने बताया कि जिला में आचार संहिता के लागू हो जाने पर एमसीएमसी कमेटी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी पॉलीटिकल नेचर की एडवर्टाइजमेंट टीवी चैनल, रेडियो, केबल नेटवर्क, इंटरनेट व मोबाइल नेटवर्क में नहीं दी जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि एमसी एमसी कमेटी डेली बेसिस पर प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया को स्कैन करेगी। उन्होंने बताया कि यदि पॉलिटिकल नेचर की कोई एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टोरियल या न्यूज प्रिंट मीडिया में छपी है तो उसकी हार्ड कॉपी अपने फोल्डर में रखेगी और यदि न्यूज या एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया में ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट हो रही है तो उसकी रिकॉर्डिंग डीवीडी में करेगी।
उन्होंने बताया कि कमेटी विशेष तौर पर यह चेक करेगी की पॉलिटिकल नेचर की जो न्यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या सोशल मीडिया में ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट हो रही है उसे कमेटी ने ऑलरेडी सर्टिफाई कर रखा है या नहीं। उन्होंने बताया कि जब भी पॉलीटिकल नेचर की एडवर्टाइजमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए एमसी एमसी कमेटी के पास कोई एप्लीकेशन आती है तो कमेटी उस विज्ञापन की भली भांति जांच पड़ताल करेगी। उन्होंने बताया कि यदि कमेटी को यह लगता है कि इस एडवर्टाइजमेंट में कुछ डीलीशन या मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो कमेटी उसमें डीलीशन या मॉडिफिकेशन भी कर सकती है। उसके उपरांत आवेदक को वह मोडिफिकेशन लगाने के उपरांत उस विज्ञापन को 24 घंटे के दौरान एमसी एमसी कमेटी को सर्टिफिकेशन के लिए पुनः प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि एमसी एमसी कमेटी को भी 24 घंटे के भीतर उस एप्लीकेशन में डिसीजन लेने के उपरांत आवेदक को अनुमति देनी होगी।
उन्होंने बताया कि जब भी एमसी एमसी कमेटी किसी विज्ञापन के लिए अनुमति देती है तो वह इसकी एक कॉपी खर्चे की डिटेल सहित जिला निर्वाचन अधिकारी को और एक कॉपी अकाउंटिंग टीम इस खर्चे को अपने शैडो ऑब्जर्वेशन लिस्ट में शामिल कर लेगी। उन्होंने बताया कि यदि न्यूज या एडवर्टाइजमेंट, प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हुई है तो कमेटी यह चेक करेगी कि वह एडवर्टाइजमेंट या न्यूज कैंडिडेट की अनुमति से छपी है या नहीं, कैंडिडेट ने पब्लिशर को इसके लिए अधिकृत कर रखा है या नहीं। उन्होंने बताया कि यदि सस्पेक्टेड पेड न्यूज का कोई मामला एमसी एमसी कमेटी के संज्ञान में आता है तो कमेटी उस मामले को एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के ध्यान में लाएगी तथा संबंधित कैंडिडेट को नोटिस जारी करने के लिए एआरओ को सूचित करेगी। उन्होंने बताया कि एआरओ द्वारा सम्बन्धित कैंडिडेट को नोटिस भेजा जाएगा और उस नोटिस की एक प्रति एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर को भी भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(1) के उपबंध (1)व(2) के अधीन यदि कोई प्रिंटर विज्ञापन सामग्री जैसे कि पोस्टर पंपलेट हैंड बिल तथा अन्य दस्तावेज प्रिंट करता है तो प्रिंटर पोस्टर या पंप्लेंट की प्रिंट लाइन के नीचे अपना व पब्लिशर का पूरा नाम व पता लिखना होगा।
उन्होंने बताया कि जब भी पॉलीटिकल नेचर की कोई न्यूज या एडवर्टाइजमेंट प्रिंट मीडिया में छपती है तो कमेटी यह चेक करेगी कि लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 127 के अधीन अपेक्षित किसी निर्वाचन पंपलेट पोस्टर हैंड विल तथा अन्य दस्तावेजों पर पब्लिशर तथा प्रिंटर का नाम और पता लिखा गया है या नही।ं यदि किसी प्रिंटेड मैटेरियल पर पब्लिशर या प्रिंटर का नाम नहीं लिखा गया है तो एमसीएमसी आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे सहायक रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस में लाएगी। उन्होंने बताया कि अधिनियम के उल्लंघन करने पर दोषी को 6 माह की सजा 2000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि एमसी एमसी कमेटी कैंडिडेट द्वारा इलेक्शन रिलेटेड एंड एडवर्टाइजमेंट, न्यूज तथा पेड न्यूज पर किए गए व्यय से सम्बन्धित प्रत्येक कैंडिडेट के बारे में डेली रिपोर्ट फॉरमैट बी 12 में अकाउंटिंग टीम ए आर ओ एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर को भेजेगी।