जनवक्ता डेस्क, बिलासपुर
जिला दण्डाधिकारी एंव उपायुक्त बिलासपुर विवेक भाटिया ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के अन्र्तगत प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी की है कि नलवाड़ी मेले के दौरान लोगों की सुरक्षा व सुविधा के लिए तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के लिए कालेज चैक से मेला मैदान लुहणु की ओर जाने के लिए वाया नगर परिषद विश्राम गृह व मेला मैदान से वापिस गुरूद्वारा आने के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्रा से सैनी गैस एजेन्सी मार्ग को 17 मार्च से 23 मार्च 2019 तक वन वे रूट घोषित किया है। उन्होंने बताया कि घुमारवीं, निहाल सैक्टर की तरफ से आने वाले वाहन भी इसी रूट पर कन्या पाठशाला जंक्शन प्वाॅइट से गुरूद्वारा तक आ सकते है।