जनवक्ता डेस्क, बिलासपुर
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विवेक भाटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सामान्य लोक सभा चुनाव-2019 में आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए चुनावों के दौरान किसी भी प्रकार के राजनीतिक विज्ञापनों का प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति का गठन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के लिए प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक्स मीडिया में प्रकाशित व प्रसारित करने वाले प्रत्येक विज्ञापन का प्रमाणीकरण जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति द्वारा करवाया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि एमसीएमसी( मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति) प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया पर सभी प्रकार के विज्ञापनों एवं पेड न्यूज की श्रेणी में आने वाले समाचारों की गहनता से निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अनुपालना के लिए चुनाव प्रचार के दौरान उपायोग में लाई जाने वाली प्रचार सामग्री पोस्टर, पंपलेट इत्यादि पर प्रिंटर और प्रकाशक का नाम व पता प्रकाशित करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि केबल आप्रेटरज से कहा है कि केबल नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित होने वाले विज्ञापनों, समाचारों की आडियो/वीडियो सामग्री को प्रसारित करने से पूर्व मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति की अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें।