जनवक्ता डेस्क, बिलासपुर
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विवेक भाटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश दिए है कि जिला के सभी निर्वाचक मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किए है। उन्होंने बताया कि जब भी मतदाता लोक सभा निर्वाचन 2019 में 19 मई, 2019 को मतदान केन्द्रों पर मतदान करने जाएं तो वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि यदि कोई मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में अस्मर्थ है तो ऐसे मतदाताओं को अपने पहचान की पृष्टि करवाने के लिए फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि वैकल्पिक दस्तावेज़ों में मतदाता पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसैंस, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आर.जी.आई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड मान्य होगा।
उन्होंने बताय कि उपरोक्त में किसी के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट ने विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियो में पंजीकृत हैं। उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।