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मामला बिलासपुर नगर के भाखड़ा विस्थापितो से गृह कर लेने का

Byjanadmin

Apr 29, 2019

गृह कर वसूलने के लिए जबरदस्ती या दबाव डालने पर राहत

सर्वदलीय भाखड़ा विस्थापित समिति ने व्यक्त किया हिमाचल हाई कोर्ट का आभार

जनवक्ता डेस्क, बिलासपुर
बिलासपुर नगर के भाखड़ा विस्थापितो से गृह कर वसूलने के विषय में हाई कोर्ट ने , नगर परिषद द्वारा विस्थापितों से ,बिलासपुर नगर में गृह कर वसूलने के लिए किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या दबाव आदि डालने पर बड़ी राहत देते हुए रोक लगा दी है | सर्वदलीय भाखड़ा विस्थापित समिति के महामंत्री जयकुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में सर्व सम्मति से जहां इस राहत के लिए हिमाचल हाई कोर्ट का आभार व्यक्त किया गया है ,वहीं न्यायालय पर पूरा विश्वास व्यक्त करते हुए समिति ने कहा कि प्रथम बार विस्थापितों को यह आश्वासन मिला है कि विभिन्न सरकारों द्वारा अब तक उनसे पुनर्वास संबंधी किए जा रहे अन्यायों को समाप्त करते हुए न्यायालय उन्हें न्याय उपलब्ध करवाएगा |
इससे पिछले दिन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मान्य न्यायधीश श्री सूर्य कान्त की अध्यक्षता और चंद्र भूषण बरोवालिया पर आधारित दो सदसीय खंड पीठ ने विस्थापितों द्वारा उन्हें पुनर्वास संबंधी न्याय दिलाने की याचिका पर प्राथमिक सुनवाई में उपरोक्त आदेश पारित किया | जबकि सरकारी पक्ष को 25 जुलाई,2019 को इस केस की सुनवाई के लिए उपस्थित होकर भाखड़ा विस्थापितों की ओर से न्यायालय में दी गई याचिका का विस्तार से उत्तर देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया |
इस सुनवाई के समय भाखड़ा विस्थापितों की ओर से हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजीव जीवन और उनके सहयोगी अजीत शर्मा उपस्थित थे जबकि सरकारी पक्ष की ओर से सरकार के एडवोकेट जनरल अशोक शर्मा ,अतिरिकत एडवोकेट जनरल अश्विनी शर्मा और सहायक एडवोकेट जनरल मनोज बग्गा उपस्थित थे |
अतिरिक्त एडवोकेट जनरल अश्विनी शर्मा ने हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव , राजस्व विभाग के प्रधान सचिव , जिलाधीश बिलासपुर , एसडीएम बिलासपुर और हिमाचल सरकार के नगर विकास सचिव की ओर से 25 जुलाई, 2019 को अगली सुनवाई का नोटिस प्राप्त किया | जबकि न्यायालय ने छठे प्रतिवादी बिलासपुर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर केस की सुनवाई की इस तिथि का नोटिस भेजने के आदेश दिये |
स्मरण रहे भाखड़ा विस्थापितों की ओर से बिलासपुर नगर की सर्व दलीय भाखड़ा विस्थापित समिति ने सरकार से बार बार आग्रह करने के बावजूद भी उनकी पुनर्वास संबंधी समस्यायों की ओर कोई भी ध्यान न दिये जाने के कारण हाई कोर्ट में न्याय पाने के लिए याचिका पेश की है जिसकी प्राथमिक सुनवाई पर हाईकोर्ट ने विस्थापितों को तुरंत प्रभाव से यह राहत दी है | इस आदेश से सारे नगर में विस्थापितों में खुशी की भारी लहर दौड़ गई है और उन्हें अपनी अन्य मांगों के सुलझाव की भी आशा बंधी है |
बैठक में भारी संख्या में उपस्थित विस्थापितों ने जहां एक –दूसरे को बधाई दी वहीं प्रसन्नता में मिठाई भी बांटी |
इस बैठक में अन्यों के अतिरिक्त ओम प्रकाश गर्ग , रशीद अहमद , नन्द लाल कोंडल , रमेश कुमार ,रामसिंह , अमरसिंह कोंडल , प्रताप सिंह भल्ला , लोक नाथ , कृष्णा चौहान , अमर जीत पँवार , बी एन शर्मा , ओमप्रकाश मेहता , ओंकार दास , अशोक सैनी , मन मोहन भण्डारी , देवी राम वर्मा , कुलदीप कुमार वर्मा , प्रोफेसर श्याम शर्मा , देवेश्वर गौतम , रवीन्द्र भट्टा , जे के नड्डा, उपेंद्र गौतम , अधिवक्ता अमृत लाल नड्डा, जगदीश कोंडल , शकील मोहम्मद , महबूब अख्तर , महेंद्र कुमार शर्मा , प्रेमलाल ,ईशान अख्तर , रछपाल सिंह , राजेन्द्र शर्मा और शशि पाल राणा ने भाग लिया |

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