जिलाधीश की अदालत ने तीन महीने में दिए निष्पक्ष चुनाव करवाने के आदेश
अब एसडीएम सुंदरनगर की देखरेख में होंगे प्रेस क्लब सुंदरनगर के चुनाव
कुर्सी हथियाने को चुनाव में धांधली करने का आरोप
जनवक्ता ब्यूरो, सुंदरनगर
सुंदरनगर प्रेस क्लब के पूर्व पदाधिकारियो पर चुनावो में धांधली के आरोपो पर मोहर लगाते हुए इन्हें अवैध घोषित कर दिया है।वही जिलाधीश ऋग्वेद ठाकुर की अदालत ने सुंदरनगर प्रेस क्लब के तीन महीने में निष्पक्ष चुनाव करवाने के आदेश भी दिए है।इसके लिए एसडीएम सुंदरनगर को अधिकृत किया गया है।यहा बता दे कि पत्रकार अश्वनी सैनी,महेश शर्मा,लीलाधर शर्मा,भीम सिंह परदेशी,वेद शर्मा व अन्य द्वारा बलविंदर सोढ़ी,सुरेन्द्र शर्मा व अन्य पर आरोप लगाया था कि इन लोगो ने कुर्सी हथियाने को चुनाव में धांधली की और पुराने सदस्यो की अनदेखी की और उन्हें बिना सूचित किए ही गुपचुप बैठक कर सुरेन्द्र शर्मा को अध्यक्ष व बलविंदर सोढ़ी ने अपने आप को अध्यक्ष पद पर काबिज कर लिया।प्राथी पक्ष का आरोप था कि क्लब की रूटीन बैठके भी नही बुलाई जाती थी और क्लब के सदस्यो के हितो की अनदेखी की जाती थी मात्र अपना स्वार्थ साधने के लिए ही कुर्सी पर बने हुए थे।जिसका प्राथी हमेशा विरोध करते थे और सविधान मुताबिक कार्य करने की मांग करते थे। सदस्यो का आरोप है कि प्रेस भवन में भी अनियमताए बरती गई जिसके चलते भवन की दुदर्शा बनी हुई थी जिसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी जिसके चलते आनन फानन में भवन की रिपेयर करवाई गई और तदपश्चात उद्घाटन भी करवाया गया लेकिन याचिका कर्ताओ को इसकी सुचना तक ना दी गई।याचिका की पैरवी अधिवक्ता जानकी दास डोगरा व अधिवक्ता रवि सिंह राणा द्वारा की गई।
मौजूदा सदस्यो ने उपायुक्त के फैसले को सच्चाई की जीत करार दिया है।
जिलाधीश मण्डी की अदालत से प्रेस क्लब सुदरनगर के चुनाव करवाने के निर्देश हुए है।शीघ्र ही चुनाव आयोजित होंगे।
-डॉ अमित शर्मा,
एसडीएम सुंदरनगर