जनवक्ता डेस्क, बिलासपुर
लोकतंत्र के महापर्व पर 19 मई को मतदान है। अमूमन बूथ पर वही लोग मतदान कर पाते हैं, जिनके नाम मतदाता सूची में होते हैं। जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, वे भी मतदान कर सकते हैं। इसके लिए मतदाता को बूथ पर पोलिंग ऑफिसर के पास जाकर चुनौती वोट की मांग करनी होगी। शर्त ये होगी कि ऐसे मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। यह शर्त पूरी होने पर बूथ पर उपस्थित अधिकारी से धारा-49 ए के तहत चुनौती वोट की मांग की जा सकती है। इसी तरह टेंडर वोट की मांग कर भी वोट दोबारा डाला जा सकता है। इस मामले में यदि किसी और ने मतदाता संख्या पर जाली मतदान कर दिया हो तो बूथ पर उपस्थित पोलिंग ऑफिसर से टेंडर वोट की मांग की जा सकती है। अगर किसी मतदान बूथ पर चौदह प्रतिशत टेंडर वोट हो जाएं तो उस बूथ पर मतदान रद्द कर फिर से वोटिंग का प्रावधान है। जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश प्रजापति का कहना है कि मतदाता चुनौती और टेंडर वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पोलिंग ऑफिसर को शिकायत करनी होगी। शिकायत सही पाए जाने के बाद इस प्रक्रिया का प्रावधान है। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक मतदान की अपील की है।