जनवक्ता डेस्क, बिलासपुर
जिला दंडाधिकारी विवेक भाटिया ने 19 मई को होने वाले सामान्य लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत जिला में निष्पक्ष व शांतिपूर्वक चुनाव प्रक्रिया को सम्पन करवाने के लिए 17 मई सांय 6 बजे से लेकर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान कानून एवं व्यवस्था में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को अपने साथ आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ और अन्य हथियार लाने ले जाने पर पूर्ण पांबदी होगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान जनसभा और लाऊड स्पीकर के प्रयोग पर भी पूर्णतया प्रतिबंद रहेगा। उन्होंने बताया कि आदेशों की अवेहलना करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मतदान प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे तक होगा
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विवेक भाटिया ने कि जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश में सामान्य लोक सभा चुनाव के लिए मतदान 19 मई, 2019 (रविवार) के दिन प्रातः 7.00 बजे से सायं के 6.00 बजे तक होगा। उन्होंने जिला बिलासपुर के समस्त मतदाताओं से अपील की है कि मतदाता जब मतदान केन्द्रों पर मतदान करने जाएं तो उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने यह भी जानकारी दी है कि यदि कोई मतदाता अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो ऐसे मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसैंस, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आर.जी.आई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाॅब कोर्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पैंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड इत्यादि फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि एपिक के सम्बन्ध में लेखन अशु़िद्व, वर्तनी की अशु़िद्व इत्यादि को नजर अंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान एपिक से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जायेंगे बशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केन्द्र से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो तब मतदाता को उपर्युक्त वर्णित किसी एक वैकल्पिक दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केंन्द्र मे उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।