जनवक्ता डेस्क, बिलासपुर
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 प्रकाश चन्द दड़ोच ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्धारा लोगों को निशुल्क उपचार उपलब्ध करवाने के लिए ”हिमाचल हैल्थ केयर योजना” आरम्भ की गई है जिसके लिए पात्र परिवार के पंजीकरण के लिए पोर्टल सुविधा 20 जून,2019 तक खुली रहेगी। उन्होनं जिला के सभी पात्र परिवारों से अनुरोध किया है वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए 20 जून तक अपना या अपने परिवार का पंजीकरण नजदीक के लोकमित्र केन्द्र या कामन सर्विस सैंटर में करवाना सुनिश्चित कर लें। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पंजीकृत परिवार का 5 लाख रूपये प्रति वर्ष तक का निशुल्क उपचार पंजीकृत अस्पतालो मे किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक परिवार के 5 सदस्यो के लिए एक कार्ड होगा तथा शेष बचे परिवार सदस्यों का पंजीकरण दूसरे कार्ड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में लागू की गई सभी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं जिनमें मुख्यमन्त्री राज्य स्वास्थ देखभाल योजना और यूनिवर्सल हैल्थ प्रोटैक्शन स्कीम इत्यादि को इस योजना के अन्तर्गत अवशोषित कर दिया गया है लाभार्थी लागू निति अवधि के आधार पर इसका लाभ लेते रहेगें।उन्होंने बताया कि योजना के लिए पात्रता को तीन श्रेणियां में बांटा गया है। उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे (बी. पी. एल.) और पंजीकृत रेहड़ी फड़ी वाले (जो परिवार आयुष्मान भारत योजना मे पंजीकृत नही है) इन परिवारो से कोई प्रीमियम राशि नही ली जाएगी। उन्होंने बताया कि एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, आॅगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा, मिड डे मील कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार, अशंकालीन तथा अनुबन्ध कर्मचारियों के लिए प्रीमियम राशि 365 रू0 प्रति कार्ड प्र्रति वर्ष निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि जो लाभार्थी श्रेणी 1 और 2 मे कवर नहीं हैं या सरकारी कर्मचारी व उनके आश्रित नहीं हैं उन्हंे 1 हजार रू0 प्रति वर्ष प्रति कार्ड पंजीकरण के लिए भुगतान करना होगा।उन्होंने बताया कि सभी पात्र श्रेणियों को इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने के लिए 50 रूपये का दस्तावेज पंजीकरण शुल्क प्रति कार्ड लोकमित्र केन्द्र को देना होगा। उन्होंने बताया कि पाॅलिसी का नवीनीकरण प्रति वर्ष जनवरी से मार्च महीने तक होगा तथा पाॅलिसी अवधि समाप्त होने से 15 दिन पहले नवीनीकरण करवाना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि आवश्यक दस्तावेजों में आधारकार्ड, राशनकार्ड, मोबाईल नम्बर तथा विभिन्न श्रेणियों से सम्बधित प्रमाण पत्र इत्यादि नवीनतम एक माह की अवधि के बीच मे बनवाया गया हो अनिवार्य है। उन्होने विभाग मे कार्यरत समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों तथा आशा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों, महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियांे, कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संगठनांे तथा समस्त जनता से अपील की है कि वे इस योजना को आम जनता तक पहुंचाने व पात्र परिवारों का पंजीकरण 20 जून 2019 से पहले करवाने के लिए व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करं ताकि सभी पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठाकर लाभान्वित हो सके। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए नजदीक के स्वास्थ्य कर्मियों , आशा कार्यकर्ता, लोकमित्र केन्द्र तथा कामन सर्विस सेन्टर से सम्पर्क किया जा सकता है।