जनवक्ता डेस्क, बिलासपुर
कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बिलासपुर उर्वशी वालिया ने शहर में दुकानों की छतों, बिजली के खंभों और पेड़ों आदि पर लगे विज्ञापन होर्डिंग्स को शीघ्र हटाने की अपील की है । उन्होने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार बिना स्थानीय निकाय की अनुमति के किसी भी प्रकार के विज्ञापन होर्डिंग नहीं लगाए जा सकते है। उन्होने बताया कि लगातार लोगों को नोटिस देने और इसके प्रचार-प्रसार के बाबजूद भी लोग इन होर्डिंग्स को नहीं हटा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा होर्डिंग लगाने का जिम्मा एक कम्पनी को दिया है, और उन्हें भी केवल चिन्हित्् स्थानों पर ही होर्डिंग लगाने के आदेश दिए गए हैं।
उन्होने लोगों से आग्रह किया है कि तत्काल प्रभाव से प्रचार-प्रसार सामग्री/होर्डिंग्स को वे स्वयं शीघ्र हटाने का कार्य सुनिश्चित करे, अन्यथा कानूनी प्रावधानों के अनुसार नगरपरिषद को प्रदान किए गए जुर्माना लगाने के प्रावधानों के तहत गैर कानूनी ढंग से लगी प्रचार सामग्री/होर्डिंग्स को नगर परिषद स्वयं हटाकर ऐसे दोषी व्यक्तियों से हटाने की कीमत और वसूलेगी और प्रावधानों के अनुसार जुर्माना किया जाएगा।
उन्होने लागों से आहवान किया कि प्रचार सामग्री/होर्डिंग्स को स्वयं हटाकर कानून के नियमों का पालन करें, ऐसा न करने की स्थिति में स्थानीय प्रशासन व नगर परिषद द्वारा कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।