जनवक्ता डेस्क, बिलासपुर
हिमाचल प्रदेश सरकार, द्वारा उद्योग विभाग के माध्यम से महत्वाकांक्षी मुख्यमन्त्री स्वाबलम्बन योजना आरम्भ की गई है । वर्ष 2019 से इस योजना में व्यापार/दुकानदारी को भी शामिल किया गया है। यह जानकारी महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र बिलासपुर प्रोमिला भारद्वाज ने दी। उन्होने बताया कि इस योजना के तहत सभी प्रकार के औद्योगिक कार्यकलाप, सर्विस गतिविधियां व व्यापार से सम्बन्धित अपना स्वरोजगार चलाने के इच्छुक/योग्य हिमाचली युवा जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो उनको सम्बन्धित बैंको के माध्यम से 60 लाख रू0 तक का ऋण/वित्तीय सहायता उपलबध करवाई जाएगी। उन्होने बताया कि 40 लाख रूपये तक की प्लांट व मशीनरी पर किये गए निवेश का 30 प्रतिशत महिलाओं व 25 प्रतिशत अन्यों के लिए अनुदान तथा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान तीन वर्ष के लिए उद्योग विभाग की तरफ से प्रदान किया जायेगा। उन्होने बताया कि आवेदन केवल आनलाईन स्वीकार्य होगे जिसके लिए विभाग की बैवसाईट www.emerginghimachal.hp.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करके लॅागइन करें। उन्होने बताया कि जिला बिलासपुर में वर्ष 2019-20 के लिए 96 आवेदन आनलाईन प्राप्त हो चुके है। ऋण प्रकरणों के अनुमोदन हेतु जिला स्तरीय कमेटी की बैठक 19 जून को होगी। उन्होने बताया कि 18 जून 2 बजे तक आनलाईन प्राप्त आवेदनों को बैठक में शामिल किया जा सकता है। उन्होने स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से आहवान किया है कि अपना रोजगार स्थापित करके स्वावलम्बी बनने हेतु मुख्यमन्त्री स्वाबलम्बन योजना के अन्र्तगत आर्थिक सहायता व अनुदान प्राप्त करके लाभान्वित होने के लिए विभाग की बैवसाईट पर आनलाईन आवेदन करें। उन्होने बताया कि अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक ब्यक्ति निजि रूप से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बिलासपुर के कार्यालय में या सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत प्रसार अधिकारी उद्योग से सम्पर्क स्थापित कर सकते है या दूरभाष नम्बर महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बिलासपुर- फोन न0 01978-224248, 98170-87102, डाकेश्वर सिंह, प्रसार अधिकारी मोबाईल नम्बर -94183-96221, प्रवीण कुमार, प्रसार अधिकारी, घुमारवीं व श्रीनयना देबीजी मोबाईल नम्बर 70189-54874 पर भी सम्पर्क कर सकते है।