कूड़ा-कचरा अधिनियम को दरकिनार कर उड़ाई जा रही धज्जियां
वार्ड नम्बर 2 में खड्ड किनारे लगे कूड़े के ढेर।
जनवक्ता डेस्क, बिलासपुर
नेर चौक नगर परिषद के वार्ड नम्बर 2 ढांगू में खुलेआम कूड़ा कचरा अधिनियम 2016 एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और विद्युत विभाग सब-स्टेशन के पास खड्ड के किनारे अवैध डंपिंग साइट बना दी गई है और कूड़े के ढेर लग गए हैं। युवा पार्षद रजनीश सोनी ने इस बारे कड़ी आपत्ति जताई है और कहा कि नप नेर चौक के कुछ सफाई ठेकेदारों द्वारा उठाया गया कूड़ा-कचरा टेंडर और अन्य नियमों को दरकिनार करते हुए रत्ती श्मशान घाट के पास खड्ड किनारे खुले में फेंका गया है । उन्होंने कहा कि वो शीघ्र इस बारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की शिमला बेंच को शिकायत करेंगे और ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी करवाई अमल में लाई जाएगी और खुले में कूड़ा फैंक रहे है ऐसे ठेकेदारों को जुर्माना वसूला जाए। नप के सफाई कार्य टेंडर के नियमानुसार यह कचरा मंडी में स्थित बिंद्रावनी डंपिंग साइट पर फैंकने तय किया गया है और सभी ठेकेदार मंडी साइट पर ही कूड़ा कचरा फैंक रहे है और उनको भुगतान भी इसी का किया जा रहा है पँरन्तु रत्ती का यह सफाई ठेकेदार नप के नुमाइंदो और अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके ऐसे संगीन कार्यों को अंजाम दे रहे हैं , जो बहुत ही चिंता का विषय है। खड्ड किनारे खुले में कूड़ा फैंकने से कई तरह की बिमारियां फैलने का खतरा है और पानी के स्रोत भी दूषित हो रहें है जिसके लिए नप के अधिकारी बिल्कुल भी गम्भीर नहीं है और ठेकेदार खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे है। रजनीश सोनी ने कहा कि ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए और कड़ी करवाई अमल में लाई जानी चाहिए।