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प्रदेश को फिल्म निर्माण गंतव्य के तौर पर विकसित करेगी फिल्म नीति

Byjanadmin

Jun 30, 2019


अरूण डोगरा रीतू
मुख्य संपादक

जनवक्ता डेस्क, बिलासपुर
प्रदेश के मनमोहक स्थलों ने सदैव विख्यात फिल्म निर्माताओं को आकर्षित किया है। इसके बावजूद प्रदेश में अभी भी कई ऐसे अनछुए स्थल हैं, जो मनमोहक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धरोहर तथा आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रदेश के कई कलाकारों/रचनाकारों ने फिल्म निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति-2019 को एक अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए तैयार किया गया है, जो न केवल हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर फिल्मों की शूटिंग की सुविधा प्रदान करेगी बल्कि फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित गतिविधियों के चहुंमुखी विकास को भी सुनिश्चित करेगी। नीति के तहत हिमाचल प्रदेश को फिल्म निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में विकसित तथा फिल्मों के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक विरासत एवं गौरवशाली परम्पराओं को प्रचारित व प्रसारित कर पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। प्रदेश की प्रतिभाओं को फिल्म निर्माण के सभी क्षेत्रों में प्रगति के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रदेश में रोज़गार सृजन के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा फिल्म उद्योग के माध्यम से अतिरिक्त पूंजी निवेश आकर्षित किया जाएगा। प्रदेश में फिल्म क्षेत्र के दीर्घकालिक तथा अर्थपूर्ण विकास के लिए हिमाचल प्रदेश फिल्म विकास परिषद की स्थापना की जाएगी। परिषद अपनी वित्तीय शक्तियों को कार्यकारी समिति के माध्यम से उपयोग कर सकता है। कार्यकारी समिति द्वारा फिल्म निर्माताओं को वित्तीय तथा अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मानदंड तय किए जाएंगे तथा योग्यता की जांच की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में फिल्मों तथा फिल्म सम्बन्धी अधोसंरचना के विकास के लिए वित्तीय योजनाओं के लिए ‘फिल्म विकास निधि’ सृजित की जाएगी। इस निधि के लिए प्रदेश में शराब की प्रत्येक बोतल पर 50 पैसे सैस लगाया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक अधोसंरचना के सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा। निजी क्षेत्र में इस तरह की अधोसंरचना के उपलब्ध होने तक प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान अधोसंरचना की कमियों को दूर किया जाएगा। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में स्थापित फिल्म सुविधा इकाई चण्डीगढ़ तथा दिल्ली में स्थित निजी फिल्म निर्माताओं के पास उपलब्ध पेशवर उपकरणों की एक सूची तैयार करेगा तथा यह सूची फिल्म निर्माताओं की सुविधा के लिए सृजित किए जाने वाले वेब पोर्टल पर ऑनलाईन उपलब्ध करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में फिल्म सिटी/सिटियां को स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा ताकि एक स्थान पर सम्पूर्ण आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध करवाई जा सके। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में फिल्म सिटी/सिटियां को स्थापित करने के लिए पट्टे पर भूमि भी प्रदान की जाएगी तथा सहायक अधोसंरचना के सृजन में सक्रिय भूमिका निभाई जाएगी। जब तक प्रदेश में पूर्ण रूप से क्रियाशील फिल्म सिटी की स्थापना नहीं हो जाती तब तक प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में फिल्म स्टूडियो तथा लैब की स्थापना के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा आउटडोर शूटिंग करने वाली इकाईयों के लिए राज्य के विभिन्न भागों में स्थित हवाई पट्टियों तथा हेलिपैड के प्रयोग की सुविधा स्वीकृत की जाएगी। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में स्थापित फिल्म सुविधा इकाई राज्य में फिल्मों की शूटिंगों से संबंधित सभी स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए एकल खिड़की तंत्र के रूप में कार्य करेगी तथा प्रदेश में फिल्मों में निर्माण/निर्माण-उपरान्त संबंधित उपलब्ध सुविधाओं के साथ-साथ शूटिंग स्थलों की जानकारी का प्रसार करेगी। प्रदेश सरकार राज्य की संस्कृति तथा यहां प्रचलित भाषाओं में विद्यमान सम्भावनाओं व शक्ति से भली-भांति परिचित है इसलिए क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण को प्रभावशाली रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में फिल्म का 75 प्रतिशत भाग शूट करने पर फिल्म निर्माताओं/निर्माण घरानों को हिमाचल प्रदेश फिल्म विकास परिषद की सलाह के अनुसार अधिकतम 50 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। प्रदेश की किसी भाषा में सामाजिक मुद्दों पर लघु फिल्म बनाने पर भी हिमाचल प्रदेश फिल्म विकास परिषद की सलाह के अनुसार अधिकतम 10 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा, बशर्ते फिल्म का 75 प्रतिशत भाग हिमाचल प्रदेश में शूट किया गया हो। देश में व्यापक तौर पर दर्शकों के लिए न्यूनतम तीन फिल्मों का निर्माण करने वाले हिन्दी/अंग्रेजी फिल्म निर्माताओं को फिल्म का 50 प्रतिशत भाग प्रदेश में शूट करने पर हिमाचल प्रदेश फिल्म विकास परिषद की सलाह के अनुसार अधिकतम 2 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। फिल्म में उपयोग की गई सम्पूर्ण आउटडोर शूटिंग के 50 प्रतिशत भाग का हिमाचल प्रदेश में शूट किया जाना फिल्म की आभार सूची में प्रदर्शित होना अनिवार्य है। यदि हिन्दी/अंग्रेजी फिल्म में उपयोग की गई सम्पूर्ण आउटडोर शूटिग का 50 प्रतिशत भाग हिमाचल प्रदेश में शूट किया गया हो और फिल्म के प्रमुख कलाकारों में न्यूनतम तीन कलाकार प्रदेश से हो तो हिन्दी/अंग्रेजी फिल्म निर्माण के लिए फिल्म निर्माता/फिल्म निर्माण घरानों को 25 लाख रूपये की अतिरिक्त सहायता या हिमाचली कलाकारों को दिए गए वास्तविक वेतन में से जो भी कम हो, प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में सामाजिक मुद्दों पर लघु फिल्म बनाने पर भी हिमाचल प्रदेश फिल्म विकास परिषद की सलाह के अनुसार अधिकतम10 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा, बशर्ते फिल्म का 75 प्रतिशत भाग हिमाचल प्रदेश में शूट किया गया हो। प्रदेश सरकार द्वारा गुणात्मक फिल्में बनाने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए फिल्म विकास निधि से पोषित वार्षिक फिल्म पुरस्कार को आरम्भ किया जाएगा, जिसके तहत प्रदेश में 50 प्र्रतिशत शूटिंग वाली हिन्दी/स्थानीय भाषाआेंं की फिल्मों पर पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा। प्रदेश में आउटडोर शूटिंग करने वाली फिल्म इकाईयों को हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों में रहने पर कमरों के किराए में 30 प्रतिशत छूट प्रदान करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। राज्य में बंद पड़े सिनेमा घरों को पुनः खोलने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश फिल्म विकास परिषद की सलाह पर ऐसे सिनेमा घरों को अधिकतम 25 लाख रुपये की राशि वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाएगी।
सिनेमा घरों को प्रदेश में उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा सिनेमा घरों में जन सुविधाओं के विस्तार तथा सिनेमा घरों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक नई योजना आरम्भ की जाएगी। इस योजना के तहत आधुनिक साउंड सिस्टम, एयर कंडिशनिंग, जेनरेटर सेट, फॉल्स सिलिंग, फर्नीचर बदलने तथा व्यापक तौर पर नवीनीकरण से संबंधित कार्य करने के लिए राज्य माल एवं सेवा कर पर 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में एक या एक से अधिक सिनेमा सक्रीनों वाले मल्टीपलैक्सों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए 7 वर्षों तक राज्य माल एवं सेवा कर पर 75प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार नए सिनेमा घरों को 5 सालों तक राज्य माल एवं सेवा कर पर 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में मल्टीपलैक्स तथा सिनेमा घर से वंचित स्थानों पर यदि भूमि उपलब्ध हो तो मल्टीपलैक्स तथा सिनेमा घर स्थापित करने के लिए पट्टे पर भूमि प्रदान की जाएगी। ‘कलाकार प्रोत्साहन योजना’ के तहत देश के प्रतिष्ठित संस्थान में ललित कलाओं तथा इससे संबंधित अन्य कोर्सों में चयनित होने वाले प्रदेश के प्रतिभावान बच्चों तथा युवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इन बच्चों तथा युवाओं को फिल्म विकास निधि द्वारा 75 हजार रुपये का एक मुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा।

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