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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Byjanadmin

Jul 10, 2019


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जनवक्ता डेस्क, बिलासपुर
जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला एंव सत्र न्यायधीश राकेश चौधरी की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दोषी रशपाल को धारा 302 भा.द.सं. के अन्तर्गत आजीवन सख्त कारावास व 5 हजार रूपए जुर्माना लगाया है तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 6 महीने का आसाधारण कारावास व धारा 458 भा.द.सं. में 5 साल का आसाधारण कारावास व 3 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। उन्होने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 माह का कठोर कारावास व धारा 392 भा.द.सं. में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 2 हजार रूपए जुर्माना व जुर्माना अदा न करने पर एक माह का कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन्होने बताया कि सारी सजाएं एक साथ लागू होगीं। उन्होने जानकारी देते हुए बताया कि 2 मई 2017 को विशाल चन्देल पुत्र रमेश चन्देल निवासी गांव घुमानी तहसील व थाना घुमारवीं ने पुलिस के पास अपना ब्यान धारा 154 अपराधिक प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कलमबद्ध करवाया और बताया कि 2 मई 2017 को प्रातः 9ः45 बजे जब वह व उसका चचेरा भाई गौरव चन्देल मृतका गंगदेई निवासी खुरवाडी में तीन दराटियां जो गंगदेई मृतका ने 30 अप्रैल 2017 को गेंहू के कटान के लिए उनके घर से लाई थी उन्हें वापिस लेने के लिए उसके घर गया तो वहां पर शीला देवी पत्नी चेतराम गांव रोपा भी फसल की कटाई के लिए आई थी, दराटी मांगने के लिए मृतका के घर के दरवाजे को खटखटकाया, जो अंदर से बंद था, लेकिन कोई जबाव नहीं आया। जिस पर विशाल चन्देल ने दरवाजे के सामने रखी लोहे की टंकी की मदद से ऊपरी मंजिल पर चढकर देखा कि खिडकी खुली थी तथा खिडकी से अंदर देखने पर मृतका गंगदेई के सिर पर चोट का निशान था, पूरा चेहरा खून से लथपथ था तथा शरीर छाती से नीचे अल्मारी खुली थी, यह देखने पर विशाल चन्देल ने अपने ताया खेमचन्द को इसके बारे में बताया जिस पर गांव के लोग इकटठे हो गए। जिस पर शक हुआ कि किसी व्यक्ति ने रात के समय खिडकी खोलकर मृतका के घर घुसा तथा उसके सिर पर चोट मारकर हत्या कर दी, घर पर रखे सामान की लूटपाट की जिसके आधार पर प्राथमिकी एफआईआर. नम्बर 100/17 यू/एस. 302, 458, 392 दर्ज की गई। उन्होने बताया कि मुकदमे की तफतीश इंस्पेक्टर/एसएचओ. शेर सिंह व एएसआई चमन लाल ने की। उन्होने बताया कि इस मुकदमे में अहम सबूतों को इकटठा किया गया व अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि दोषी रशपाल अर्फ विक्की पुत्र नसीव सिंह निवासी गांव थीलू डाकखाना दरन्गा तहसील मेहर जिला रियासी पुलिस स्टेशन चसाना राज्य जम्मू कश्मीर की संलिप्तता पाई गई। उन्होने बताया कि सारे सबूत इकटठे करने के पश्चात् अदालत में चालान पेश किया गया। उन्होने बताया कि इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 25 गवाह अपने में पेश किए तथा 2 गवाह दोषी ने अपने बचाव के लिए पेश किए। उन्होने बताया कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों को सही ठहराते हुए व अभियोजन पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए बचाव पक्ष की दलीलों को नकारते हुए अदालत ने अभियुक्त रशपाल को दोषी करार दिया तथा मुकदमें को क्वांटम के लिए रखा गया। उन्होने बताया कि अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए अदालत ने उपरोक्त सजाएं दोषी को सुनाई। मुकदमें का अभियोजन जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज, संदीप अत्री, उप जिला न्यायवादी उमेश शर्मा ने किया।

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