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पूर्व सैनिकों को आयुसीमा में छूट देने के दिशा-निर्देश

ByJanwaqta Live

Jan 18, 2021

देहरादून:अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी विभागों को पूर्व सैनिकों को समूह ग के उच्च पदों पर भर्ती आवेदन में आयुसीमा में छूट देने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
प्रदेश में सरकारी विभागों में कार्यरत पूर्व सैनिकों को अब समूह ग के उच्च पदों पर आवेदन में आयुसीमा में छूट का लाभ मिलेगा। हालांकि, पूर्व सैनिक के रूप में सरकारी सेवा में आने के लिए आरक्षण का लाभ उन्हें एक ही बार दिया जाएगा। प्रदेश में इस समय पूर्व सैनिकों को सरकारी विभागों में नौकरी के लिए आरक्षण मिलता है। इसके अलावा उन्हें आयुसीमा में भी छूट दी जाती है। इसी वर्ष 22 मई को सरकार ने सरकारी सेवाओं में होने वाली सीधी भर्ती के लिए रोस्टर तय किया था। इसमें पूर्व सैनिकों के लिए यह व्यवस्था की गई थी कि पूर्व सैनिकों को सरकारी सेवाओं में एक बार ही पूर्व सैनिक के रूप में अनुमन्य लाभ दिए जाएंगे। सरकारी सेवा में आने के बाद उसे पूर्व सैनिक के रूप में मिलने वाले लाभ नहीं दिए जाएंगे। उन्हें एक सरकारी सेवक के रूप में ही तय किए गए लाभ दिए जाएंगे।

इस पर कुछ समय पहले पूर्व सैनिकों ने आपत्ति दर्ज की थी। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार के 1992 में दिए गए आदेश का भी हवाला दिया था। मुख्यमंत्री दरबार तक यह मामला पहुंचा था। सरकार के निर्देशों के क्रम में शासन ने यह स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के 1992 के आदेशानुसार समूह ग और घ में कार्यरत पूर्व सैनिकों को उच्च वेतनमान वाली सरकारी सेवाओं में जाने पर भी आयु सीमा का लाभ दिया जाएगा।

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