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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 दिसम्बर तक करवाएं गेंहू की फसल का बीमा : विवेक भाटिया

Byjanadmin

Dec 13, 2018


जनवक्ता डेस्क बिलासपुर
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गेंहू की फसल का बीमा 31 दिसम्बर तक करवाना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित अधिकारी फसल बीमा योजना को सफल बनाने के लिए किसानों में सभी माध्यमों से प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें। यह जानकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त विवेक भाटिया ने दी। उन्होंने बताया कि गेंहू फसल की कुल बीमित राशि 30 हजार रूपए प्रति हैक्टेयर प्रीमियम 18 प्रतिशत निर्धारित की गई है। किसान द्वारा 1.5 प्रतिशत (450 रूपए प्रति हैक्टेयर/36 रूपए प्रति बीघा) वहन की जाएगी तथा शेष राशि सरकारी द्वारा अनुदान के रूप में भरपाई करेंगी।
उन्होंने बताया कि बाधित बुआई/रोपण जोखिम की अवस्था में बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई/रोपण किया न होने एवं होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा, खड़ी फसल (बुआई से लेकर कटाई तक) गैर बाधित जोखिमों तथा सुखे, लंबी शुष्क कृमि व रोग, बाढ़, जल भराव के तथा फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान में यह बीमा आच्छादान ऐसी फसलों को काटे जाने से अधिकतम दो सप्ताह के लिए चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के मामले में दिया जाता है जिन्हें फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए छोड़ा जाता है और स्थानीयकृत आपदाएं की अवस्था में अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषि-भूमि को प्रभावित करने वाली ओला वृष्टि, भू-स्खलन और जलभराव के अभिचिन्हत स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले नुकसान/क्षति को की अवस्था में इस योजना के अंतर्गत गेंहू फसल व जोखिम जिनके कारण फसल का नुकसान होता है को आच्छदित किया जाएगा।
उन्होंने जिला के किसानों से आहवान किया कि गेंहू की फसल का बीमा करवाने के लिए हल्का पटवारी से अपनी जमीन की जमाबन्दी नक्ल व फसल प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत इसे अपनी लोक मित्र केन्द्र में ले जाकर प्रपत्र भरकर जमा करवाएं तथा प्रिमियम की रसीद भी प्राप्त कर लें। उन्होंने बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को निर्देश देते हुए कहा कि वह कृषि विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा लगाए गए प्रशिक्षण शिविरों में जाकर किसानों को फसल बीमा की योजना के बारे में जागरूक करें और किसानों की फसलों को बीमा के अंर्तगत लाने में सहायता प्रदान करें। उन्होंने कहा कि किसान फसल बीमा योजना से सम्बन्धित जानकारी शंका समाधान के लिए कृषि बीमा कम्पनी के क्षेत्रीय प्रबन्धक पवन राणा मो0 नं0 94631-81911, रिलेशनशिप एग्जुटिव चन्द्र शेखर मो0 नं0 98570-75081 पर सम्पर्क कर सकते है। इस अवसर पर उप निदेशक कृषि डा. डी0एस पंत, उप निदेशक बागवानी डा. विनोद कुमार, डी0आर0ओ देवी राम के अतिरिक्त सम्बन्धित बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों भी उपस्थित रहे।

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