जनवक्ता डेस्क, बिलासपुर
जिला दंडाधिकारी विवेक भाटिया ने धारा 144 सीआरपीसी 1973 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि बाबा बालक नाथ मेला-2019 शाहतलाई मे शांति बनाए रखने एवं मानव सुरक्षा के हित में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियार लाने-ले जाने पर पांबदी लगाई है। उन्होंने कहा कि बाबा बालक नाथ मेला 14 मार्च से 13 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे मेले की अवधि के दौरान झंडुता तहसील में किसी भी प्रकार के हथियार और गोला बारूद लाने, लेजाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।