
जनवक्ता डेस्क बिलासपुर
अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत जिला सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त विवेक भाटिया ने की। उन्होंने कहा कि समाज में छुआछूत जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए सभी वर्गों के लोग जागरूक होकर अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें ताकि समाज से इन कुरीतियों को दूर किया जा सके। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और गैर सरकारी सदस्यों से कहा कि वह अनाथ, गरीब व असहाय बच्चों की जानकारी दें ताकि उनकी हर संभव सहायता की जा सके।
इस अवसर जिला कल्याण अधिकारी अमरजीत डोगरा ने बताया कि जिला में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 24 मामले माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष हेतु उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मुवावजा/क्षतिपूर्ति हेतु मु0 350000/- रूप्ये राशि का वित्तीय प्रावधान है जो नियमानुसार पात्र मामलों में क्षतिपूर्ति हेतु प्रदान किया जायेगा। उप जिला न्यायवादी उमेश कुमार शर्मा ने समीक्षा के दौरान पंजीकृत मामलों की अद्यतन स्थिति से अवगत गया।
इस अवसर पर एडीएम श्रवण मांटा, सी0एम0ओ डा वी.के चैधरी, डी0एस0पी0 संजय कुमार शर्मा के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
