
जनवक्ता डेस्क, बिलासपुर
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विवेक भाटिया ने जनसाधारण से कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171ख के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान धनराशि या अन्य किसी भी प्रकार का पारितोषण प्राप्त करता है या पारितोषण देता है, जो किसी भी व्यक्ति के मतदान करने के अधिकार में प्रभाव डालता हो, तो एक साल के कारावास या जुर्माना या दोनों ही संजाएं हो सकती है। उन्होंने बताया कि रिश्वत लेने और देने वाले दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार उड़न दस्ते गठित किए गए हैं।
उन्होंने समस्त नागरिकों से आग्रह किया है कि वे निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार की रिश्वत लेने व देने से बचें। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति रिश्वत देता है या रिश्वत दिए जाने के बारे में कोई जानकारी रखता है तो तुरन्त उसकी शिकायत जिला बिलासपुर में स्थापित जिला स्तरीय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ में स्थापित 24 ग7 कंट्रोल रूम
